
युवक की हत्या में 3 को उम्रकैद:मद्दू की जगह लखन का मर्डर किया था; दो दिन बाद मद्दू को भी मार डाला था
युवक की हत्या में 3 को उम्रकैद:मद्दू की जगह लखन का मर्डर किया था; दो दिन बाद मद्दू को भी मार डाला था
झांसी के चर्चित लखन कुशवाहा हत्याकांड में कोर्ट ने 3 दोषियों राहुल यादव, बल्लू यादव और प्रदेश यादव उर्फ प्रवेश उर्फ मोदी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीनों को एक-एक साल की और जेल काटनी होगी।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा ने सोमवार को सुनाया। जुर्माने की कुल राशि में से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए गए हैं। राहुल को पहले भी एक हत्याकांड में उम्रकैद की सजा हो चुकी है। राहुल यादव पुत्र बाबूलाल यादव और बल्लू यादव पुत्र पूरन यादव मऊरानीपुर के पुरानी बेलाई और प्रदेश यादव पुत्र हर नारायण मऊरानीपुर के अल्याई कस्बा के रहने वाले हैं।
राहुल ने दो दिन में कर दिए थे दो मर्डर
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल ने बताया कि 2014 में पुरानी बेलाई के राजू यादव के छोटे भाई रविंद्र की पत्नी विद्या यादव पार्षद थी। राजू के भाई और चचेरे भतीजे मद्दू यादव पर राहुल के भाई की हत्या करने का आरोप था। राहुल इसका बदला लेना चाहता था। उसने मद्दू यादव की हत्या करने की साजिश बनाई।
4 जनवरी, 2014 को राहुल अपने साथी बल्लू यादव और प्रदेश यादव के साथ मद्दू यादव की हत्या करने के लिए रौनी गांव में खेत पर पहुंचे। वहां पुरानी बेलाई निवासी लखन कुशवाहा सो रहा था। आरोपियों ने दो गोली मारकर लखन की हत्या यह समझकर कर दी थी कि मद्दू अपने खेत में अकेले सो रहा है। फिर करीब दो दिन बाद राहुल ने मद्दू यादव की भी हत्या कर दी थी।
राहुल को दूसरी बार उम्रकैद
आरोपी राहुल यादव पर कई आपराधिक केस दर्ज हैं। उसे पहले मद्दू यादव की हत्या में भी उम्रकैद की सजा हो चुकी है। मद्दू यादव और अन्य पर उसके भाई की हत्या करने का आरोप था। इसी रंजिश में वह मद्दू की हत्या कर अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था।
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